Shimla News: हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने टैक्स व्यवस्था में अहम संशोधन किया है। सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने वैट ढांचे में नया अनाथ एवं विधवा उपकर जोड़ा है। विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर सभी अधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं।
विभाग ने मूल्य वर्धित कर नियम 2005 में संशोधन कर नया हिमाचल प्रदेश वैट संशोधन नियम लागू किया है। इसके तहत नियम 40, 40(बी), 42 और 44 में बदलाव किए गए हैं। अब वैट के दायरे में आने वाले करदाताओं को सामान्य टैक्स के साथ इस उपकर का भी भुगतान करना होगा।
पैट्रोल-डीजल कारोबार पर दिखेगा असर, जारी हुए नए टैक्स फॉर्म्स
नए नियमों का सीधा असर मुख्य रूप से पैट्रोल और डीजल की प्रति किलोलीटर बिक्री पर पड़ेगा। नए प्रावधानों के कारण थोक और खुदरा ईंधन कारोबारियों के टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। विभाग ने पुराने फॉर्म्स को हटाकर नए टैक्स रिटर्न और इनवॉइस फॉर्म जारी कर दिए हैं।
कारोबारियों को अब इनवॉइस और रिटर्न फॉर्म में उपकर के लिए निर्धारित अलग कॉलम भरना अनिवार्य होगा। राजपत्र में प्रकाशन के बाद यह नियम पूरे राज्य में तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। इस व्यवस्था से जुटने वाला राजस्व अनाथ बच्चों और बेसहारा महिलाओं के कल्याण पर खर्च किया जाएगा।