New Delhi News: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने खराब सेहत का हवाला देकर दायर की गई अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि, अदालत ने कहा कि अगर स्थिति बिगड़ती है, तो वे दोबारा अपील कर सकते हैं।
एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को पेंडिंग रखा है। एम्स ने अदालत को बताया कि आसाराम को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें चौबीसों घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाना चाहिए। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया।
सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि आसाराम ने हाई कोर्ट से 20 दिन की परोल मांगी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बात को सुप्रीम कोर्ट से छिपाया गया। एम्स की सलाह के अनुसार फिलहाल आसाराम को जेल में ही मेडिकल निगरानी में रखा जाएगा।