Kolkata News: पश्चिम बंगाल के वित्त विभाग ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आगामी 1 अक्टूबर से कर्मचारियों को 38 प्रतिशत की दर से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
इन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा योजना का सीधा लाभ
यह फैसला स्थायी राज्य कर्मचारियों, सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों के टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ पर लागू होगा। इसके अलावा पंचायतों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं और सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को भी यह लाभ मिलेगा। पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को 38 फीसदी की संशोधित दर से महंगाई राहत (डीआर) दी जाएगी।
वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने 22 जून को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए इस बढ़ोतरी का ऐलान किया था। जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, पेंशन वितरण अधिकारी प्रत्येक मामले में देय महंगाई राहत की सही गणना करेंगे। प्रधान महालेखाकार अनिंद्य दासगुप्ता बैंकों और संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी करेंगे।
5वें वेतन आयोग के कर्मचारियों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए बड़ी राहत
जो कर्मचारी अभी भी पांचवें वेतन आयोग के पुराने वेतन ढांचे के तहत कार्यरत हैं, उनके डीए को एक बार में 171 प्रतिशत से बढ़ाकर 223 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार ROPA, 2009 के तहत पुरानी पेंशन पाने वालों के लिए भी डीआर दर को 171 प्रतिशत से बढ़ाकर 223 प्रतिशत किया गया है।
सरकार ने बिना किसी कानूनी प्रावधान के तहत आने वाले दिहाड़ी मजदूरों की दैनिक मजदूरी में भी 110 रुपये की तदर्थ बढ़ोतरी की है। यह सभी नई दरें 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगी। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्वायत्त निकायों और उपक्रमों को इस अतिरिक्त खर्च का वहन अपने बजट से ही करना होगा।