Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी और उनकी दो सहयोगियों की याचिका पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जवाब मांगा है। प्रतिबंधित संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की संस्थापक अंद्राबी ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में अपील की है।
हाईकोर्ट में सुनवाई और एनआईए का रुख
जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और विकास महाजन की बेंच ने एनआईए के वकील को तीनों महिलाओं की अर्जी पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर तय की गई है। हालांकि, एनआईए के वकील ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि इसे तय समय-सीमा बीतने के बाद दाखिल किया गया है।
ट्रायल कोर्ट का फैसला और आरोप
ट्रायल कोर्ट ने 14 जनवरी को अंद्राबी, सूफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को यूएपीए के तहत दोषी माना था। अदालत ने कहा था कि ये महिलाएं भारत विरोधी प्रचार और नफरत भरे भाषणों में शामिल थीं। इसके बाद 24 मार्च को कोर्ट ने आसिया अंद्राबी को उम्रकैद और उनकी दो सहयोगियों को 30 साल जेल की सजा सुनाई थी।