राहुल गांधी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीबीआई और ईडी जांच वाले आदेश को दी चुनौती

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Delhi News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर उच्चतम न्यायालय सोमवार (17 अगस्त 2026) को सुनवाई करेगा. इस अर्जी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था.

शीर्ष अदालत की 17 अगस्त की कार्यसूची के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करेगी. राहुल गांधी ने उच्च न्यायालय के रुख के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिससे इस कानूनी लड़ाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 20 जुलाई को सीबीआई के जवाब पर असंतोष जताया था. अदालत ने एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी को राहुल के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच में हुई प्रगति का विस्तृत ब्योरा देते हुए नया हलफनामा व्यक्तिगत रूप से दाखिल करने का निर्देश दिया था.

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया था कि यदि जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को किसी भी तरह की अवैधता का संकेत देने वाले दस्तावेज या सामग्री मिलती है, तो वह कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगा. इस टिप्पणी से जांच का दायरा बढ़ने की संभावना जताई गई थी.

अदालत ने यह सख्त निर्देश कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच की मांग करने वाली एक आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए थे. कर्नाटक निवासी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर इस याचिका पर न्यायाधीशों के कक्ष में करीब दो घंटे तक लंबी सुनवाई चली थी.

भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश ने इससे पहले भी कई याचिकाएं दायर कर आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है. अदालत ने कहा था कि सीबीआई द्वारा दाखिल हलफनामा उसके पहले के आदेश के अनुरूप नहीं है और उसमें गांधी की संपत्ति के संबंध में जांच का पर्याप्त ब्योरा नहीं था.

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Mohit
Mohit
पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 सालों का अनुभव।

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