सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, बिना बीमा वाले वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल और कटेगा ई-चालान

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New Delhi News: देश की सड़कों पर दौड़ने वाले आधे से अधिक वाहनों का बीमा न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने बिना बीमा वाले वाहनों पर लगाम लगाने के लिए ईंधन आपूर्ति रोकने और कैमरों से ऑटोमैटिक ई-चालान काटने जैसे कड़े सुझाव दिए हैं।

जस्टिस संजय करोल की पीठ ने आंकड़ों पर हैरानी जताई कि देश के 30.4 करोड़ पंजीकृत वाहनों में से 16.5 करोड़ बिना इंश्योरेंस के हैं। इनमें अधिकांश दोपहिया वाहन शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन कानून की धारा 146 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन न होना चिंताजनक है।

पेट्रोल पंपों पर ईंधन रोकने और ई-चालान का सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत वाहनों के ईंधन को उनके वैध बीमा स्टेटस से जोड़ने का सुझाव दिया है। इसके लागू होने पर बिना बीमा वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर अपनी सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है।

अदालत ने सड़कों पर लगे एएनपीआर (ANPR) कैमरों को ‘वाहन’ पोर्टल के डेटाबेस से जोड़ने के निर्देश दिए हैं ताकि ऑटोमैटिक चालान काटा जा सके। साथ ही नए वाहनों के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस की अवधि भी बढ़ा दी गई है। अब नई कारों के लिए 4 साल और दोपहिया वाहनों के लिए 6 साल का बीमा अनिवार्य होगा।

Desh Raj
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