संसद में पेश हुआ ‘लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026’: पेपर लीक के दोषियों को 10 साल की जेल और 10 करोड़ जुर्माने की सजा

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New Delhi News: सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने और धांधली रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026’ पेश किया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्षी सांसदों के भारी हंगामे के बीच इस ऐतिहासिक विधेयक को सदन के पटल पर रखा।

सदन में विपक्षी सदस्य 20 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए पुलिस बल प्रयोग का विरोध कर रहे थे। वे इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान और जवाबदेही तय करने की मांग पर अड़े हुए थे। भारी शोर-शराबे और हंगामे के बावजूद सरकार ने देश के करोड़ों युवाओं के हित से जुड़ा यह विधेयक पेश कर दिया।

पेपर लीक पर सबसे कड़ा प्रहार: जानिए विधेयक के कड़े प्रावधान

प्रस्तावित ‘लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026’ में 2024 के मूल कानून को और अधिक सख्त बनाने का प्रस्ताव है। इसके तहत अनुचित साधनों के इस्तेमाल और पेपर लीक में शामिल दोषियों को अधिकतम 10 साल तक के कारावास और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा संगठित अपराध या संगठित गिरोह द्वारा पेपर लीक कराए जाने के मामलों में कम से कम 7 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के भारी-भरकम जुर्माने का कड़ा प्रस्ताव है। नए संशोधनों के तहत मामले की पूरी जांच दो महीने के भीतर अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी, जिससे दोषियों को तुरंत सजा दी जा सके।

फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और 3 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश

विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें (फास्ट ट्रैक कोर्ट) स्थापित करने का निर्देश देने का प्रस्ताव है। ये विशेष अदालतें पुलिस द्वारा आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किए जाने के तीन महीने के भीतर मुकदमे की कानूनी कार्यवाही पूरी करेंगी, ताकि पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके।

नीट पेपर लीक विवाद के बाद जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलनों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार यह विधेयक लेकर आई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने की घोषणा भी की है।

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