New Delhi News: राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए 1 नवंबर 2026 से नया नियम लागू हो रहा है। एनएचएआई रियायती सालाना लोकल टोल पास की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है, जिसकी फीस टोल प्लाजा के स्थान के आधार पर 1,500 रुपये और 3,000 रुपये तय की गई है।
नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए 1 नवंबर 2026 से टोल भुगतान की व्यवस्था बदलने जा रही है। सरकार स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए रियायती सालाना लोकल टोल पास योजना शुरू करने जा रही है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद पात्र वाहन मालिकों को बार-बार टोल चुकाने की जरूरत नहीं होगी; वे एकमुश्त तय सालाना शुल्क देकर संबंधित टोल प्लाजा से आवागमन कर सकेंगे।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अनुसार, यह प्रावधान नेशनल हाईवे फीस (दर निर्धारण और वसूली) पांचवां संशोधन नियम, 2026 के अंतर्गत अमल में लाया जा रहा है। इस पास का शुल्क संबंधित टोल प्लाजा की भौगोलिक स्थिति (लोकेशन) के आधार पर तय किया जाएगा।
कौन से वाहन मालिक होंगे इस सुविधा के पात्र?
लोकल टोल पास का लाभ केवल उन्हीं निजी वाहन मालिकों को मिलेगा, जिनका निवास स्थान संबंधित नेशनल हाईवे टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में स्थित है। हालांकि, केवल निर्धारित दायरे में निवास होना ही पर्याप्त नहीं होगा, इसके लिए अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी:
- वाहन में वैध, सक्रिय और चालू फास्टैग (FASTag) लगा होना अनिवार्य है।
- फास्टैग गैर-व्यावसायिक यानी निजी श्रेणी (कार, जीप आदि) के वाहन के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। कमर्शियल वाहनों को इस योजना से बाहर रखा गया है।
- पास जारी करने से पूर्व यह भी परखा जाएगा कि क्षेत्र में सर्विस रोड या कोई सुगम वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है या नहीं।
1,500 रुपये और 3,000 रुपये के शुल्क का गणित
नए नियमों के अंतर्गत सालाना लोकल टोल पास को दो अलग-अलग श्रेणियों और दरों में विभाजित किया गया है:
- 1,500 रुपये सालाना फीस: यह दर उन टोल प्लाजा के लिए निर्धारित की गई है, जो नगर निगम या स्थानीय कस्बे की सीमा से बाहर (ग्रामीण या बाहरी क्षेत्रों में) स्थित हैं।
- 3,000 रुपये सालाना फीस: यदि टोल प्लाजा किसी नगर निगम या स्थानीय कस्बे की सीमा के भीतर स्थित है, तो वहां के पात्र वाहन चालकों को सालाना पास के लिए 3,000 रुपये का भुगतान करना होगा।
यह पास केवल उसी एक विशिष्ट टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा, जिसके लिए इसे बनवाया गया है। एक टोल प्लाजा के पास से किसी अन्य प्लाजा पर छूट का दावा नहीं किया जा सकेगा।
किन परिस्थितियों में नहीं मिलेगा लोकल टोल पास?
नियमों के तहत कुछ विशेष मार्गों और स्थितियों में यह रियायती पास जारी नहीं किया जाएगा:
- जिन एक्सप्रेसवे या नेशनल हाईवे पर ‘क्लोज्ड यूजर फीस कलेक्शन सिस्टम’ लागू है, वहां यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
- यदि टोल प्लाजा के समानांतर सर्विस रोड या कोई अन्य वैध वैकल्पिक मार्ग पहले से उपलब्ध है, तो भी वाहन मालिक इस पास के लिए पात्र नहीं होंगे।
1 नवंबर 2026 से प्रभावी हो रहे इस नए नियम के तहत पात्र वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने नजदीकी टोल प्लाजा पर लागू श्रेणियों और आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर समय पर आवेदन करें।