शिमला के स्कूल के पास शराब ठेका हटाने की मांग पर हिमाचल हाई कोर्ट सख्त, जनहित याचिका पर भेजा नोटिस

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला के खलिनी स्थित सरकारी स्कूल के पास चल रहे शराब ठेके को हटाने की मांग पर संज्ञान लिया है। अदालत ने प्राप्त प्रतिवेदन को जनहित याचिका मानते हुए राज्य सरकार और आबकारी विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।

मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन सी नेगी की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। याचिका में मांग की गई है कि खलिनी पाठशाला के पास चल रहे शराब ठेके को तुरंत दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। इससे बच्चों को पढ़ाई का सही और सुरक्षित माहौल मिल सकेगा।

सरकार और नगर निगम को अदालत में देना होगा विस्तृत जवाब

हाई कोर्ट ने इस मामले में शिमला नगर निगम को भी नोटिस थमाया है। राज्य सरकार और आबकारी विभाग को इस मुद्दे पर तय समय सीमा के भीतर अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करना होगा। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल के पास ठेका होने से विद्यार्थियों पर बुरा असर पड़ता है।

राज्य सरकार के नए विधेयक के अनुसार अब शैक्षणिक संस्थानों के 500 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक है। हालांकि इससे पहले यह दूरी केवल 100 मीटर तय की गई थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नियमों की अनदेखी करके स्कूल के पास यह आउटलेट चलाया जा रहा है।

Right News Desk
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लॉ और पत्रकारिता स्नातक, पत्रकारिता में 11 वर्ष का अनुभव

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