Shimla News: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के निर्देशों की अनुपालना में उपायुक्त एवं जिला दण्डाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने जिला में आगामी त्योहारों पर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। वायु गुणवत्ता को नियंत्रित रखने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से जारी इन आदेशों के तहत केवल हरित पटाखों (ग्रीन क्रैकर्स) की ही बिक्री व इस्तेमाल की अनुमति होगी।
त्योहारों पर पटाखे जलाने के लिए निर्धारित समय सारणी
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, दीपावली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष पर निर्धारित समय के अतिरिक्त पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- दीपावली (8 नवंबर 2026): रात्रि 8:00 बजे से 10:00 बजे तक।
- गुरुपर्व (24 नवंबर 2026): प्रातः 4:00 बजे से 5:00 बजे तक तथा रात्रि 9:00 बजे से 10:00 बजे तक।
- क्रिसमस ईव (25 व 26 दिसंबर 2026): रात्रि 11:55 बजे से 12:30 बजे तक।
- नववर्ष की पूर्व संध्या (31 दिसंबर 2026 व 1 जनवरी 2027): रात्रि 11:55 बजे से 12:30 बजे तक।
नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
जिला दण्डाधिकारी ने सख्त लहजे में स्पष्ट किया है कि जारी निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघनकर्ताओं पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक शिमला और जिला के सभी उपमंडलाधिकारियों (SDM) को अपने-अपने क्षेत्रों में इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।