हिमाचल प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में अब नहीं बिकेगी यूनिफॉर्म, बेल्ट और जूते, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए कड़े निर्देश

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश के प्राइवेट स्कूल अब अपने परिसर में यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट, बैज और जूते नहीं बेच सकेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को कड़े निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर मान्यता भी रद्द हो सकती है।

अभिभावकों पर किसी खास दुकान का दबाव नहीं बना सकेंगे स्कूल

शिक्षा निदेशालय ने साफ किया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स पर परिसर से सामान खरीदने का दबाव नहीं बना सकता। स्कूल किसी तय दुकान से ड्रेस या अन्य सामान लेने के लिए भी मजबूर नहीं करेंगे। अभिभावक अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार किसी भी दुकान से सामान खरीदने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होंगे।

निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा बोर्ड की तय किताबों और प्रैक्टिकल कॉपियों की बिक्री पर यह रोक लागू नहीं होगी। बोर्ड की निर्धारित बुक्स और प्रैक्टिकल कॉपियां स्कूल परिसर में उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इसे व्यावसायिक गतिविधि नहीं माना जाएगा और यह नियमों के दायरे में ही रहेगा।

शिक्षा निदेशक के इस कदम का मुख्य उद्देश्य प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकना है। इससे अभिभावकों पर पड़ने वाला अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होगा। सभी प्राइवेट स्कूल प्रबंधनों को इन आदेशों का सख्ती से पालन करने की ताकीद की गई है। नियम तोड़ने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

Right News Desk
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लॉ और पत्रकारिता स्नातक, पत्रकारिता में 11 वर्ष का अनुभव

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