हिमाचल प्रदेश में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए चार दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू, जानें अधिकार और नियम

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देने के लिए चार दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जिला स्तर पर यह कार्यक्रम चला रहा है। इसका मकसद प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और मजबूती लाना है।

वित्तीय प्रबंधन और 16वें वित्त आयोग पर विशेष सत्र

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिनिधियों को पंचायतों की वित्तीय शक्तियों, बजट निर्माण, विकास योजनाओं और लेखा-जोखा की जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही 16वें वित्त आयोग के नियमों, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल, फंड के उपयोग और संपत्तियों के रख-रखाव पर भी विशेष सत्र आयोजित हो रहे हैं ताकि कामकाज बेहतर हो सके।

प्रदेश की 3758 ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों को इस कार्यक्रम में जोड़ा गया है। जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर और विशेषज्ञ अधिकारी प्रशिक्षण दे रहे हैं। इससे जनप्रतिनिधि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या वित्तीय गलती से बच सकेंगे।

पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत बताए अधिकार

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत जनप्रतिनिधियों को कई अधिकार मिले हैं। प्रशिक्षण में इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है:

  • वित्तीय शक्तियां: 16वें वित्त आयोग की राशि, स्वच्छ भारत और जल जीवन मिशन के फंड का प्रबंधन। पंचायत फंड और बैंक खातों का सही संचालन करना। विकास कार्यों की स्वीकृति, आय-व्यय का ऑडिट और यूसी भेजना। पंचायत की आय बढ़ाने के लिए नियमनुसार टैक्स और फीस वसूलना।
  • कानूनी व प्रशासनिक अधिकार: ग्राम सभा की बैठकें बुलाना, प्रस्ताव पास करना और कार्यवृत्त को मंजूरी देना। पंचायत की संपत्ति की सुरक्षा और सरकारी जमीन पर कब्जे की सूचना देना। जन्म-मृत्यु पंजीकरण, लाभार्थियों का चयन, पंचायत कर्मचारियों की समीक्षा और सोशल ऑडिट में सहयोग करना।
  • विकास संबंधी अधिकार: ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) बनाना। सड़क, पानी, नाली, स्ट्रीट लाइट और सफाई के कामों को प्राथमिकता देना। पर्यावरण संरक्षण, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना।
Right News Desk
Right News Desk
लॉ और पत्रकारिता स्नातक, पत्रकारिता में 11 वर्ष का अनुभव

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