Rohru News: विशेष न्यायाधीश रोहड़ू की अदालत ने देवीधार क्षेत्र में चरस तस्करी के मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नेपाली मूल के आरोपी विक्रम सिंह उर्फ वीर को दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना न भरने पर छह महीने की अतिरिक्त जेल
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि दोषी तय जुर्माना राशि अदा नहीं करता है, तो उसे छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास काटना होगा। यह मामला चिड़गांव पुलिस थाने में 18 मार्च 2025 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत दर्ज हुआ था।
देवीधार पुल के पास 460 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया था आरोपी
पुलिस टीम ने गश्त के दौरान देवीधार पुल के पास पैदल जा रहे संदिग्ध विक्रम सिंह की तलाशी ली थी। तलाशी में उसके पास से 460 ग्राम चरस बरामद हुई थी। उप जिला न्यायवादी सुचिता अग्रवाल की मजबूत दलीलों और ठोस साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।