पानीपत में पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद, अदालत ने लगाया जुर्माना

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Panipat News: पानीपत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पति की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मृतक की पत्नी रुखसाना और उसके प्रेमी साहिल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

जुर्माना न भरने पर दोनों को 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। न्यायाधीश संदीप सिंह की अदालत ने साल 2023 के चर्चित रिंकू हत्याकांड में यह फैसला सुनाया। वहीं मामले में एक अन्य आरोपी को सबूतों की कमी के कारण अदालत ने बरी कर दिया।

अवैध संबंधों के विरोध पर की गई थी रिंकू की हत्या

मामले के अनुसार सितंबर 2023 में गांव अहर में रिंकू की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई सुनील की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। रिंकू को अपनी पत्नी रुखसाना और उसके चचेरे भाई साहिल के अवैध संबंधों का पता चल गया था।

रिंकू के विरोध करने के बावजूद दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। 15 सितंबर को साहिल ने चाकू से रिंकू पर जानलेवा हमला कर दिया, जबकि रुखसाना ने उसके हाथ पकड़ रखे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें अब सजा सुनाई गई है।

Desh Raj
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