हिमाचल में विजिलेंस का बड़ा एक्शन: सिरमौर में रेंज अफसर 10 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार, सोलन में पटवारी पर FIR

Share

- Advertisement -

Sirmaur News: हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कड़ा रुख अपनाते हुए दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की है। सिरमौर के पांवटा साहिब में वन विभाग के रेंज अधिकारी को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। वहीं सोलन में भूमि तकसीम के एवज में रिश्वत मांगने पर पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

हिमाचल प्रदेश राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (विजिलेंस) ने सिरमौर और सोलन जिलों में भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित कार्रवाई की है। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में वन विभाग की भंगानी रेंज में तैनात रेंज अधिकारी सुमंत को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वहीं सोलन स्थित बंदोबस्त विभाग में तैनात एक पटवारी के खिलाफ रिश्वत मांगने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पांवटा साहिब के मामले में शिकायतकर्ता इकराम ने विजिलेंस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि रेंज अधिकारी खनन कार्य के दौरान पकड़े गए ट्रैक्टर का चालान न करने की एवज में 10 हजार रुपये मांग रहा था। अधिकारी द्वारा लंबे समय से परेशान किए जाने के बाद शिकायतकर्ता ने मामले की सूचना विजिलेंस को दी और बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी साक्ष्य के तौर पर उपलब्ध कराई।

शिकायत की पुष्टि के बाद विजिलेंस टीम ने सुनियोजित जाल बिछाया। आरोपी रेंज अधिकारी ने शिकायतकर्ता को पांवटा साहिब स्थित चुंगी नंबर-6 पर रिश्वत की रकम लेकर बुलाया था। जैसे ही शिकायतकर्ता ने रुपये थमाए, पहले से तैयार विजिलेंस टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। डीएसपी विजिलेंस रमाकांत ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

सोलन में भूमि तकसीम के एवज में ₹1500 मांगने पर पटवारी पर केस दर्ज

दूसरे मामले में विजिलेंस पुलिस थाना सोलन ने 3 नवंबर को बंदोबस्त विभाग के पटवारी अंकुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता विकास कंवर ने आरोप लगाया था कि पटवारी ने उसकी भूमि के बंटवारे (तकसीम) की प्रक्रिया पूरी करने के बदले 1,500 रुपये रिश्वत की मांग की थी।

शिकायत के अनुसार, पटवारी ने रिश्वत की यह राशि गूगल-पे के माध्यम से भेजने के लिए अपना मोबाइल नंबर भी दिया था। शिकायतकर्ता ने इस मांग से संबंधित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी ब्यूरो को सौंपी, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई गई है।

भ्रष्टाचार पर डीजीपी की सख्त चेतावनी

मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे रिश्वत की राशि कितनी भी हो या संबंधित सरकारी कर्मचारी किसी भी पद पर तैनात हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्यूरो भ्रष्टाचार के प्रत्येक मामले में त्वरित एवं कठोर कानूनी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। डीजीपी ने नागरिकों से अपील की कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी अवैध रिश्वत मांगता है, तो इसकी सूचना तुरंत ब्यूरो को दें।

Right News Desk
Right News Desk
राइट न्यूज़ (Rightnews.in) — निष्पक्षता, विश्वसनीयता और जनसरोकार की सशक्त आवाज़ पत्रकारिता केवल सूचना देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक संवेदनशील और गंभीर ज़िम्मेदारी है। Rightnews.in पिछले 9 से अधिक वर्षों के समृद्ध पत्रकारिता अनुभव के साथ पाठकों तक प्रामाणिक, निष्पक्ष और तथ्यपरक समाचार पहुँचाने के लिए निरंतर समर्पित है। आज की डिजिटल पत्रकारिता के दौर में जहाँ भ्रामक जानकारियों और जल्दबाजी की होड़ है, हमारा न्यूज़ डेस्क हर सूचना को सख्त मानकों पर परखता है। हमारा प्राथमिक संकल्प केवल खबर देना नहीं, बल्कि तथ्यों की गहराई तक जाकर सच्चाई को सामने लाना है। स्थानीय समस्याओं से लेकर राष्ट्रीय विमर्श तक, जनसरोकार से जुड़े हर मुद्दे को प्रमुखता से उठाना हमारा कर्तव्य है। हमारा उद्देश्य: सत्य और प्रामाणिकता: हर खबर को पूरी छानबीन और पुष्टि के बाद ही पाठकों तक पहुँचाना। निष्पक्ष दृष्टिकोण: बिना किसी पूर्वाग्रह, दबाव या पक्षपात के स्वतंत्र और संतुलित पत्रकारिता। जनसरोकार: आम जनता के बुनियादी मुद्दों, समस्याओं और अधिकारों को प्राथमिकता देना। संपर्क सूत्र: आधिकारिक वेबसाइट: rightnews.in समाचार, प्रेस विज्ञप्ति एवं सुझाव: news@rightnews.in संपादकीय विभाग: editor@rightnews.in प्रशासनिक संपर्क: admin@rightnews.in विज्ञापन एवं व्यावसायिक पूछताछ: ads@rightnews.in ट्रैफिक: वेबसाइट: 10 लाख से ज्यादा हर महीने फेसबुक: 5 करोड़ से ज्यादा हर महीने

Read more

Related News