New Delhi News: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन पर रेहान हेल्थकेयर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। न्यूट्रास्यूटिकल्स और ‘हेल्थ सप्लीमेंट्स’ बनाने वाली इस इकाई में निरीक्षण के दौरान अस्वच्छता, घटिया बुनियादी ढांचे और कीचड़ जैसी भारी अनियमितताएं पाई गईं।
रेहान हेल्थकेयर कंपनी मल्टी-विटामिन सिरप, डाइजेस्टिव सिरप और अन्य सिरप-आधारित खाद्य उत्पाद बनाती है। नियामक ने कंपनी को निर्देश दिया है कि जब तक सभी कमियां दूर नहीं हो जातीं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका सत्यापन नहीं कर लिया जाता, तब तक वह अपनी उत्पादन गतिविधियों को पूरी तरह से बंद रखे।
निरीक्षण में मिले सिर्फ 12 प्रतिशत अनुपालन अंक
एफएसएसएआई ने बताया कि विस्तृत जांच के दौरान विनिर्माण इकाई को कुल मिलाकर केवल 12 प्रतिशत अनुपालन अंक मिले। यह स्कोर मौजूदा नियमों के बेहद गंभीर उल्लंघन और अनुपालनहीनता को दर्शाता है। निरीक्षण में विनिर्माण परिसर का ढांचा अत्यंत अस्वच्छ, अव्यवस्थित और असुरक्षित स्थिति में पाया गया।
नियामक के अनुसार, विनिर्माण टैंक के ठीक नीचे गंदगी और कीचड़ की मोटी परत जमी हुई पाई गई। इसके अलावा कच्चे माल का भंडारण पूरी तरह से अव्यवस्थित था। इस प्रकार की खराब व्यवस्था के कारण उत्पादों में परस्पर संदूषण यानी क्रॉस-कंटैमिनेशन का गंभीर खतरा लगातार बना हुआ था।
कीटों का प्रकोप और जनस्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा
प्राधिकरण को जांच के दौरान वेंटिलेशन और प्रकाश की खराब व्यवस्था, क्षतिग्रस्त ढांचा, कीटों का प्रकोप और पेयजल जांच रिपोर्ट का अभाव मिला। बच्चों और संवेदनशील वर्गों द्वारा इस्तेमाल होने वाले इन उत्पादों में मकड़ी के जाले, फफूंदी, मक्खियां और खुले में पड़ा खाद्य अपशिष्ट मिलना जनस्वास्थ्य के लिए तात्कालिक खतरा पैदा करता है।
एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया कि यदि कंपनी इस निलंबन आदेश का उल्लंघन करती है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ महीनों में नियामक ने भ्रामक दावों और खराब लेबलिंग को लेकर कई ऊर्जा पेय कंपनियों तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।