Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच रिटायर हुए कर्मियों के पेंशन और पारिवारिक पेंशन के एरियर भुगतान नियमों में संशोधन करते हुए नई सीलिंग तय कर दी है।
वित्त विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार पेंशन की अधिकतम लिमिट ₹80,000 से बढ़ाकर सीधे ₹1,12,096 कर दी गई है। इसके साथ ही पारिवारिक पेंशन की अधिकतम लिमिट को भी ₹46,000 से बढ़ाकर ₹67,248 किया गया है। इस फैसले से हजारों पेंशनरों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
बकाया राशि की गणना के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की गई हैं। यदि किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन तय लिमिट से कम है, तो एरियर की गणना वास्तविक बेसिक पेंशन के आधार पर होगी। यदि बेसिक पेंशन तय सीमा से अधिक है, तो संशोधित नए नियमों के तहत ही भुगतान की प्रक्रिया पूरी होगी।
राज्य सरकार ने सभी संबंधित एजेंसियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सभी पेंशन वितरण प्राधिकरणों, बैंकों, विभागाध्यक्षों और ट्रेजरी ऑफिसर्स को एरियर की सटीक गणना करने को कहा गया है। यह व्यवस्था तय समय सीमा के भीतर सेवानिवृत्त हुए सभी पात्र कर्मचारियों और परिजनों पर ही लागू होगी।