New Delhi News: देश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन का नया ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत सुरक्षित ड्राइविंग से जुड़े ऑनलाइन टेस्ट में पासिंग मार्क्स 60 फीसदी से बढ़ाकर 75 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा गया है।
मंत्रालय के प्रस्तावित मसौदे के अनुसार, सुरक्षित ड्राइविंग से संबंधित यह ऑनलाइन कोर्स लगभग 30 मिनट का होगा। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बेहतर करना है। इसके साथ ही सरकार आधार से वेरिफाइड ऑनलाइन सेवाओं के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी चुनिंदा सेवाओं के शुल्क में छूट देने की तैयारी में भी है।
लाइसेंस में नाम-पता बदलवाने की फीस होगी खत्म
नए ड्राफ्ट में जनता को राहत देते हुए लाइसेंस में नाम और पता बदलवाने के लिए लगने वाली फीस को पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा विवरण में किसी भी बदलाव के लिए किए गए आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों के अंदर फैसला लेना होगा। आवेदन खारिज करने पर कारण भी बताना अनिवार्य होगा।
पीवीसी कार्ड में मिलेंगे सभी नए ड्राइविंग लाइसेंस
पहचान, उम्र और निवास प्रमाण पत्र के तौर पर आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ई-राशन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र मान्य रहेंगे। मंत्रालय ने यह भी तय किया है कि जारी होने वाले सभी नए और रिन्यू लाइसेंस फॉर्म-7 के तहत केवल लैमिनेटेड या पीवीसी कार्ड फॉर्मेट में ही मिलेंगे। इस मसौदे पर 30 दिनों में सुझाव मांगे गए हैं।