ट्रैफिक चालान के नियमों में बड़ा बदलाव, अब गलत चालान की घर बैठे होगी शिकायत और एप से तुरंत भुगतान

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Mandi News: गाड़ी का चालान कटने पर अब वाहन चालकों को कोर्ट के चक्कर लगाने और लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने पूरी व्यवस्था को डिजिटल बना दिया है। अब वाहन चालक अपने मोबाइल में नेक्स्ट जेन एम परिवहन एप के जरिए चालान का भुगतान कर सकेंगे।

गलत चालान पर 45 दिनों के भीतर दर्ज कराएं ऑनलाइन शिकायत

अक्सर तकनीकी खराबी या गलतफहमी के कारण वाहन चालकों के गलत चालान कट जाते हैं। नए नियमों के मुताबिक, वाहन मालिक चालान जारी होने के 45 दिनों के भीतर एप पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पुलिस विभाग की स्पेशल कमेटी जांच करेगी और पक्ष सही मिलने पर चालान तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा।

अगर जांच कमेटी शिकायत को रद्द कर चालान सही ठहराती है, तो चालक को फैसला आने के 30 दिनों के भीतर जुर्माना भरना होगा। समिति के निर्णय से असंतुष्ट चालक अदालत का रुख कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए कोर्ट जाने से पहले कुल जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि एडवांस जमा करानी होगी।

गाड़ी की आरसी से लिंक होंगे पेंडिंग चालान, बढ़ेगी सख्ती

नई ट्रैफिक व्यवस्था के तहत अब चालान सीधे अदालत नहीं भेजे जाएंगे। तय समय पर जुर्माना न भरने पर चालान सीधे वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी से अटैच हो जाएंगे। इसका नुकसान यह होगा कि पुराने सभी चालान क्लियर किए बिना गाड़ी को बेचना या एनओसी लेना संभव नहीं होगा।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडी, अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि वाहन चालकों को अब भुगतान के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जेन एम परिवहन एप पर चालान देखने के साथ भुगतान की सुविधा भी मिलेगी। इस पूरी व्यवस्था से लोगों के समय की बचत होगी और कोर्ट पर मामलों का बोझ घटेगा।

Desh Raj
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