डोनल्ड ट्रंप ने अमेरिका में बर्थ टूरिज्म और नागरिकता नियमों पर कसे पेंच, दो नए कार्यकारी आदेशों पर किए दस्तखत

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Washington News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता के नियमों को सख्त करने के लिए दो नए कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य ‘बर्थ टूरिज्म’ पर कड़ाई से रोक लगाना है। अब केवल बच्चे को जन्म देने के इरादे से टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका आने वाली विदेशी माताओं के नवजात बच्चों को स्वतः नागरिकता नहीं मिलेगी।

ट्रंप प्रशासन द्वारा जारी पहले आदेश के तहत उन विदेशी पर्यटकों पर वीजा प्रतिबंध कड़े किए जाएंगे, जो प्रसव के लिए अमेरिका यात्रा करते हैं। दूसरे आदेश के अनुसार, आतंकवाद से जुड़े माता-पिता के बच्चों और विदेशी राजनयिकों, सरकारी कर्मचारियों व अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अधिकारियों के अमेरिका में जन्मे बच्चों को भी अमेरिकी नागरिकता के अधिकार से वंचित रखा जाएगा।

इससे पहले जून महीने में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें अवैध प्रवासियों के बच्चों को नागरिकता न देने का प्रावधान था। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि अमेरिका में अवैध या अस्थायी रूप से रह रहे लोगों के बच्चे अपने-आप नागरिकता पाने के पूर्ण हकदार हैं।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए डोनल्ड ट्रंप ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। उन्होंने कहा था कि इस व्यवस्था से देश को भारी नुकसान पहुंच रहा है और सरकार इसे अलग कानूनी तरीकों से समाप्त करेगी। अदालत के पुराने फैसले के बावजूद ट्रंप प्रशासन का दावा है कि ये नए कार्यकारी आदेश पूरी तरह संवैधानिक हैं।

Mohit
Mohit
पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 सालों का अनुभव।

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