Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी नगरीय निकायों में संपत्ति कर के बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने का बड़ा निर्णय लिया है। इस योजना के तहत मूल कर जमा करने पर ब्याज और सरचार्ज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा ।
गोरखपुर नगर निगम में इस योजना से करीब 68 हजार बकायेदारों को सीधा लाभ मिलेगा। गोरखपुर में कुल 257 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है, जिसमें 186 करोड़ रुपये मूल कर और 71 करोड़ रुपये ब्याज शामिल हैं। यह योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक संचालित की जाएगी ।
लखनऊ में 2.43 लाख करदाताओं को मिलेगी 223 करोड़ की राहत
उधर, राजधानी लखनऊ के लगभग 2.43 लाख भवन स्वामियों को भी हाउस टैक्स बकाये से बड़ी राहत मिलने जा रही है। लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में कुल 650 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया दर्ज है, जिसमें 426.70 करोड़ रुपये मूल कर और 223.45 करोड़ रुपये ब्याज की राशि शामिल है ।
ओटीएस के तहत करदाता अपनी मूल बकाया राशि अधिकतम तीन किस्तों में जमा कर सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। निकायों में विशेष हेल्प डेस्क और शिविर लगाए जाएंगे ताकि नागरिक आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकें ।