New Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस थानों में लंबे समय से खड़े जब्त वाहनों को कबाड़ होने से बचाने के लिए निचली अदालतों को कड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि वाहन मालिकों की अंतरिम कस्टडी अर्जी पर समय रहते फैसला कर गाड़ियां उनके सुपुर्द की जानी चाहिए।
थानों में जगह घेरने के साथ चोरी होते हैं कल-पुर्जे
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र और जस्टिस चंद्रशेखर की पीठ ने शराब के अवैध कारोबार से जुड़े एक ट्रक की अंतरिम कस्टडी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने कहा कि थानों के बाहर लंबे समय तक गाड़ियां खड़ी रखने से किसी भी पक्ष का कोई लाभ नहीं होता है।
अदालत ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि थानों के बाहर पड़े वाहन न केवल काफी जगह घेरते हैं, बल्कि समय के साथ उनके कीमती पार्ट्स भी चोरी हो जाते हैं। गाड़ियों को इस तरह बेकार छोड़ देने से उनकी स्थिति खराब हो जाती है, जिससे मालिकों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
सबूत के तौर पर फोटो और वीडियो सुरक्षित रखने का आदेश
सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि केस की सुनवाई के दौरान साक्ष्य के लिए वाहनों के फोटो और वीडियो सुरक्षित रखे जाने चाहिए। ट्रायल के समय कोर्ट गाड़ी के संबंध में सवाल पूछ सकती है, इसलिए सबूतों को डिजिटल रूप से संरक्षित कर शर्तों के आधार पर गाड़ियां छोड़ देनी चाहिए।