राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर होगा सस्ता, एनएचएआई ने ब्रिज और टनल के लिए नए टोल नियम किए लागू

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Delhi News: राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले करोड़ों वाहन चालकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने राजमार्ग शुल्क नियमों में बड़ा संशोधन किया है। इसके तहत अब एक्सप्रेसवे और हाईवे पर बने लंबे पुलों, टनल और एलिवेटेड रोड पर सफर करने वाले यात्रियों को कम टोल देना पड़ेगा।

पुराने नियमों के कारण लगता था भारी टोल

हाईवे पर टनल या एलिवेटेड स्ट्रक्चर का निर्माण करना काफी खर्चीला होता है। इसलिए पुराने नियमों में इनकी लंबाई को 10 गुना मानकर टोल की गणना की जाती थी। उदाहरण के लिए, 5 किलोमीटर लंबे ब्रिज को 50 किलोमीटर सड़क के बराबर माना जाता था। इससे पहाड़ी और शहरी इलाकों में सफर करने वालों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता था।

टोल टैक्स की गणना के लिए नया फॉर्मूला

नए नियमों के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) टोल तय करने के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल करेगा। पहले तरीके में स्पेशल स्ट्रक्चर की लंबाई को 10 से गुणा करके सामान्य सड़क में जोड़ा जाएगा। दूसरे तरीके में कुल रूट की लंबाई का 5 गुना किया जाएगा। एनएचएआई वही दूरी चुनेगा जो दोनों में से कम होगी।

उदाहरण के लिए, 40 किमी के हाईवे में 30 किमी एलिवेटेड रोड है। पुराने तरीके से 310 किमी का टोल लगता था। नए नियम में कुल दूरी का 5 गुना यानी 200 किमी माना जाएगा। कम दूरी होने के कारण जनता को अब केवल 200 किमी का शुल्क देना होगा। इससे टोल में लगभग 40 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है।

कब से लागू होंगी टोल की नई दरें

सरकारी टोल प्लाजा पर नई दरें उनके अगले सालाना शुल्क संशोधन की तारीख से लागू होंगी। प्राइवेट या पीपीपी मॉडल से चलने वाले प्लाजा पर यह नियम अनुबंध अवधि समाप्त होने के बाद लागू होगा। हालांकि, भविष्य में शुरू होने वाले सभी नए टोल प्लाजा पर यात्रियों से पहले दिन से ही नए और सस्ते फॉर्मूले के तहत टोल लिया जाएगा।

सरकार के इस फैसले से आम वाहन मालिकों के साथ-साथ कमर्शियल वाहनों को भी काफी फायदा पहुंचेगा। माल ढुलाई का खर्च घटने से आने वाले समय में देश में लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी। इसके अलावा 60 मीटर या उससे छोटे पुलों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, जिससे आम जनता को सीधा फायदा मिलेगा।

Mohit
Mohit
पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 सालों का अनुभव।

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