Delhi News: केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला किया है। अब उन्हें सीएपीएफ और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल और राइफलमैन पदों की भर्ती में विशेष लाभ मिलेगा। सरकार ने इनके लिए अलग कैटेगरी बनाई है, जिसमें 50 फीसदी आरक्षण, उम्र में छूट और कई रियायतें शामिल हैं।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीएपीएफ और असम राइफल्स की भर्तियों में उपलब्ध रिक्तियों का 50 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सुरक्षा बलों में रोजगार के नए और बेहतर अवसर देना है।
उम्र में छूट और परीक्षा से मिलेगी राहत
सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी है। वहीं, अग्निपथ योजना के पहले बैच के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की अतिरिक्त राहत मिलेगी। इससे पहले बैच के युवाओं को सरकारी नौकरी पाने के अधिक मौके मिल सकेंगे।
पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा से छूट दी गई है। सरकार के अनुसार, चार साल की सेवा के दौरान जवान इन मानकों को पहले ही पूरा कर लेते हैं। इसलिए उन्हें दोबारा इस प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होगी।
एक्स अग्निवीर विंग का गठन और प्रस्ताव
गृह मंत्रालय ने जवानों के बेहतर भविष्य और करियर समन्वय के लिए ‘एक्स अग्निवीर विंग’ बनाया है। अग्निपथ योजना का पहला बैच इस साल के अंत तक अपना कार्यकाल पूरा करेगा। इसके बाद बड़ी संख्या में युवा इन सुरक्षा बलों में भर्ती के पात्र हो जाएंगे।
तीनों सेनाओं ने स्थायी सेवा में रखे जाने वाले अग्निवीरों का कोटा बढ़ाने का सुझाव दिया है। नौसेना ने इसे 25 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने की मांग की है। वहीं थल सेना और वायु सेना ने इसे 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भेजा है, जिस पर अंतिम फैसला होना बाकी है।