टीवी चैनलों पर 12 मिनट के विज्ञापन की समय-सीमा खत्म, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी की नई अधिसूचना

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New Delhi News: केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन चैनलों पर प्रति घंटे 12 मिनट विज्ञापन दिखाने की तय समय-सीमा समाप्त कर दी है। मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2026 की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर 20 साल पुराने इस नियम को पूरी तरह हटा दिया है।

डिजिटल बदलावों को देखते हुए संशोधित हुए नियम

मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के नियम 7 में मौजूद उप-नियम 11 को हटाया गया है। साल 2006 में लागू किए गए इस नियम के तहत टीवी चैनलों पर प्रति घंटे 12 मिनट से ज्यादा विज्ञापन दिखाने की मनाही थी, जिसे अब खत्म किया गया है।

चैनलों के विस्तार और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से मिली प्रतिस्पर्धा

सरकार ने बताया कि 2006 में देश में केवल 62 टीवी चैनल थे, जबकि आज इनकी संख्या 900 से अधिक हो चुकी है। अब डीटीएच और केबल टीवी के पूर्ण डिजिटलीकरण के बाद दर्शकों को 300 से 500 चैनल मिल रहे हैं। बदलते मीडिया दौर में पुराने नियमों पर पुनर्विचार जरूरी था।

पारंपरिक टीवी और डिजिटल मीडिया के बीच निष्पक्ष मुकाबला

मंत्रालय के मुताबिक पारंपरिक टीवी चैनलों और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के विज्ञापनों में एकरूपता लाने के लिए यह फैसला लिया गया है। इससे ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और कंपनियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार करना और अधिक सुगम हो सकेगा।

Desh Raj
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