Mandi News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के धरमपुर थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला के साथ जातिसूचक गाली-गलौज और निर्माण कार्य रोकने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने पीड़िता की लिखित शिकायत पर तीन आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट और बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज किया है।
सयोह गांव निवासी लता देवी ने पुलिस को बताया कि सरकार से उन्हें गौशाला और रेशम विभाग से कमरे के लिए आर्थिक सहायता मिली थी। जब उन्होंने अपने पिता की खरीदी जमीन पर काम शुरू कराया, तो आरोपी गोविंद राम, उसकी पत्नी शकुंतला देवी और बेटे अनिल कुमार ने काम जबरन रुकवा दिया।
शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने महिला को जातिसूचक अपशब्द कहे और मजदूरों को डरा-धमकाकर भगा दिया। इसके साथ ही जान से मारने की धमकियां भी दीं। पीड़िता ने कहा कि वह अकेली रहती हैं और उन्हें जान-माल का खतरा बना हुआ है।
धरमपुर पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 329(3), 351(2), 352, 3(5) और एससी-एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। सब-इंस्पेक्टर विनोद कुमार ठाकुर को मामले की विस्तृत जांच सौंपी गई है। पुलिस कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है।