हमीरपुर की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा

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Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला न्यायालय ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। सत्र न्यायाधीश पंकज शर्मा की अदालत ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। दोषी के खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत केस दर्ज हुआ था। अभियोजन पक्ष के अनुसार यह वारदात 25 सितंबर 2024 को घटी थी, जब पीड़िता बाजार जा रही थी।

वारदात के दिन पीड़िता दुकान से घरेलू सामान लेकर घर लौट रही थी। तभी रास्ते में आरोपी ने उसे अपनी स्कूटी पर लिफ्ट देने की पेशकश की। इसके बाद वह लड़की को नजदीकी जंगल में ले गया। वहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और किसी को न बताने पर हत्या की धमकी दी।

मुकदमे के दौरान जुर्म साबित करने के लिए अदालत में कुल 26 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। हमीरपुर के जिला अटॉर्नी संदीप अग्निहोत्री ने इस पूरे केस में अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी की। सभी सबूतों और बयानों के आधार पर अदालत ने दोषी को सख्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।

Right News Desk
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लॉ और पत्रकारिता स्नातक, पत्रकारिता में 11 वर्ष का अनुभव

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