Delhi News: वित्तीय वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि आज यानी 31 जुलाई 2026 है। यदि आपने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो आपको तुरंत यह काम पूरा कर लेना चाहिए।
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया पर करदाताओं को चेतावनी दी है। विभाग ने क्रिकेट के ‘हिट विकेट’ शब्द का उदाहरण देते हुए कहा है कि अंतिम तिथि चूकना अपने ही हाथों अपना नुकसान कराने जैसा है, जिससे आसानी से बचा जा सकता है।
31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने पर लगेगा जुर्माना
विभाग ने स्पष्ट किया है कि आज ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने का अंतिम अवसर है। समय पर रिटर्न भरने से करदाता अतिरिक्त ब्याज और लेट फीस से बच सकते हैं। आज के बाद रिटर्न दाखिल करने पर आर्थिक जुर्माना और अन्य कानूनी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं।
समय सीमा समाप्त होने के बाद रिटर्न भरने की स्थिति में आयकर नियमों के तहत जुर्माना लगाया जाता है। इसलिए करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए बिना देरी किए प्रक्रिया पूरी करें।
ई-वेरिफिकेशन के लिए मिलेगा 30 दिनों का अतिरिक्त समय
करदाताओं के मन में सवाल रहता है कि क्या आज ही ई-वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। नियमों के अनुसार, यदि कोई टैक्सपेयर 31 जुलाई तक रिटर्न अपलोड कर देता है, तो उसे वेरिफिकेशन के लिए 30 दिन की अतिरिक्त मोहलत दी जाती है।
यानी आज रिटर्न दाखिल करने वाले अगस्त के भीतर ई-वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं। हालांकि, यदि सत्यापन 30 दिनों के भीतर नहीं होता, तो जिस दिन ई-वेरिफिकेशन होगा, उसी दिन को रिटर्न दाखिल करने की तारीख माना जाएगा। 31 दिसंबर तक सत्यापन न होने पर रिटर्न अमान्य हो सकता है।