Delhi News: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई नजदीक है. यदि आप इस समय सीमा तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको भारी नुकसान हो सकता है. इस बार देरी करने पर जुर्माना भरने के साथ कई प्रकार के वित्तीय नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं.
निश्चित समय सीमा निकलने के बाद आप विलंबित रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको भारी कीमत चुकानी होगी. इनकम टैक्स एक्ट के तहत पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. यदि आपकी आय पांच लाख रुपये से अधिक है, तो आपको यह लेट फीस अनिवार्य रूप से चुकानी ही होगी.
इनकम टैक्स रिटर्न देर से भरने के अन्य नुकसान
यदि आपकी आय पांच लाख रुपये तक है, तो लेट फीस एक हजार रुपये लगेगी. इसके अलावा बकाया टैक्स पर प्रति महीना एक प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा. समय पर रिटर्न दाखिल न करने पर शेयर बाजार या व्यापार में हुए घाटे को आने वाले वर्षों के टैक्स में एडजस्ट नहीं किया जा सकेगा.
समय पर रिटर्न न भरने से आपका टैक्स रिफंड भी अटक सकता है. सैलरीड और कैपिटल गेन्स वाले लोगों के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है. नॉन-ऑडिट बिजनेस और प्रोफेशनल आय वाले लोगों के लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 है, जबकि ऑडिट वाले मामलों के लिए 31 अक्टूबर 2026 है.
अंतिम समय की भीड़ से बचने की सलाह
अंतिम दिन पोर्टल पर अत्यधिक दबाव होने के कारण वेबसाइट धीमी हो सकती है या क्रैश हो सकती है. हड़बड़ी में गलत विवरण भरने से आपका रिटर्न भी रिजेक्ट किया जा सकता है. इसलिए किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या से बचने के लिए आज ही अपने सभी जरूरी दस्तावेज जुटाकर समय से अपना रिटर्न फाइल कर दें.