Delhi News: विदेश से मंगाए गए ब्यूटी और स्किनकेयर प्रोडक्ट्स खरीदने वालों को अब ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने पाया है कि कई विदेशी कॉस्मेटिक उत्पाद बिना जरूरी रजिस्ट्रेशन के भारतीय बाजार में बिक रहे हैं। इसे देखते हुए रेगुलेटर ने पूरे देश में ऐसे अनधिकृत प्रोडक्ट्स की बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया है।
राज्यों और पोर्ट अधिकारियों को सख्त निर्देश
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी सीडीएससीओ ने सभी राज्यों के औषधि नियंत्रकों और पोर्ट अधिकारियों को अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों को बिना वैध आयात पंजीकरण वाले विदेशी उत्पादों की पहचान कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश फेस क्रीम, सीरम, सनस्क्रीन, लिपस्टिक, परफ्यूम और शैंपू जैसे सभी तरह के इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स पर लागू होगा।
इंपोर्टेड लिखे होने का मतलब वैध होना नहीं
विशेषज्ञों का साफ कहना है कि किसी भी पैकेज पर सिर्फ इंपोर्टेड लिखा होना उसके असली या वैध होने की गारंटी नहीं देता है। उपभोक्ताओं को विदेशी ब्यूटी प्रोडक्ट्स केवल भरोसेमंद विक्रेताओं से ही खरीदने चाहिए। कोई भी सामान खरीदने से पहले उसकी पैकेजिंग पर लिखे निर्माता और आयातक के विवरण को अच्छी तरह से जांच लेना बहुत जरूरी है।
कॉस्मेटिक्स रूल्स के तहत पंजीकरण जरूरी
देश में लागू कॉस्मेटिक्स रूल्स के तहत किसी भी विदेशी कॉस्मेटिक उत्पाद को भारत में लाने या बेचने से पहले पंजीकरण कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। कंपनियों को इसके लिए सीधे सीडीएससीओ से आयात पंजीकरण प्रमाणपत्र हासिल करना पड़ता है। सरकार का मकसद बाजार से बिना रजिस्ट्रेशन वाले असुरक्षित सौंदर्य प्रसाधनों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाना है।