हिमाचल सरकार ने पेंशन और फैमिली पेंशन एरियर आदेश में किया संशोधन, अधिकतम सीमा में की भारी बढ़ोतरी

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों के पेंशन व पारिवारिक पेंशन एरियर भुगतान आदेश में बड़ा संशोधन किया है। वित्त विभाग ने 18 अगस्त 2026 के कार्यालय ज्ञापन में सुधार करते हुए अधिकतम लिमिट बढ़ा दी है। यह फैसला तुरंत लागू होगा।

पेंशन की अधिकतम सीमा अब बढ़कर हुई 1.20 लाख

संशोधित नियमों के अनुसार पहले तय 60,000 रुपये की पेंशन सीमा को बढ़ाकर अब 1,20,050 रुपये किया गया है। वहीं पारिवारिक पेंशन की अधिकतम लिमिट 40,000 से बढ़ाकर 67,230 रुपये कर दी गई है। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग ने 18 अगस्त के कार्यालय ज्ञापन के पैरा-2 को भी पूरी तरह हटा दिया है।

अंडरटेकिंग लेकर एरियर का भुगतान करेंगे बैंक और विभाग

यदि पेंशनर की वास्तविक बेसिक पेंशन संशोधित अधिकतम सीमा से अधिक है, तो पेंशन वितरण प्राधिकरण अंडरटेकिंग लेकर एरियर जारी करेगा। वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों, ट्रेजरी अधिकारियों और बैंकों को निर्धारित नियमों के तहत समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। आदेश वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

Desh Raj
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