डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में दोषी सचिन अंदुरे को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, सजा निलंबित कर जमानत मंजूर

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Mumbai News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक और प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में बड़ी राहत दी है। अदालत ने मामले के दोषी सचिन अंदुरे को अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही पुणे सत्र न्यायालय द्वारा उसे सुनाई गई उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया है।

प्रसिद्ध तर्कवादी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को पुणे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह वारदात उस समय हुई थी जब वे सुबह की सैर पर निकले थे। इस जघन्य हत्याकांड ने पूरे देश में व्यापक आक्रोश पैदा किया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने सचिन अंदुरे और शरद कलास्कर को गिरफ्तार किया था।

लंबी कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई के बाद वर्ष 2024 में पुणे की विशेष सत्र अदालत ने इस चर्चित मामले में अपना फैसला सुनाया था। अदालत ने सचिन अंदुरे और शरद कलास्कर को डॉ. दाभोलकर की हत्या का मुख्य दोषी करार दिया था। निचली अदालत ने दोनों मुख्य अभियुक्तों को उम्रकैद की कठोर सजा सुनाई थी।

सचिन अंदुरे ने पुणे सत्र न्यायालय के इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उसकी अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राहत प्रदान की है। अदालत ने अंदुरे की उम्रकैद की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को जमानत पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।

Mohit
Mohit
पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 सालों का अनुभव।

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