लंबित ई-चालान भुगताने वाले वाहन मालिकों को मिलेगी 50 फीसदी की बड़ी छूट, लोक अदालत में लगेगा विशेष शिविर

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Dhanbad News: परिवहन विभाग ने पेंडिंग ई-चालान वाले वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए 50 प्रतिशत छूट की घोषणा की है। इस योजना का लाभ देने के लिए 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत अब्दुल बारी नगर भवन में विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा।

जिला परिवहन पदाधिकारी बीरेंद्र कुमार के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक के पात्र पेंडिंग ट्रैफिक ई-चालानों के निपटारे पर 50 फीसदी तक की राहत दी जाएगी। जिले के लगभग 5201 वाहन मालिकों पर ई-चालान की राशि पेंडिंग है, जो इस शिविर में छूट प्राप्त कर निपटारा कर सकते हैं।

तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत में पात्र वाहन स्वामी और चालक अपने पुराने पेंडिंग मामलों को हल करा सकते हैं। योजना के तहत केवल सामान्य नियमों के उल्लंघन वाले ई-चालान पर राहत मिलेगी। इसमें बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने जैसे मामले शामिल हैं।

इसके अलावा निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज गाड़ी चलाना, रेड लाइट तोड़ना, स्टॉप साइन का उल्लंघन करना और ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी से जुड़े सामान्य उल्लंघनों पर भी छूट दी जाएगी। आम नागरिकों और वाहन चालकों से इस राहत योजना का अधिक से अधिक फायदा उठाने की अपील की गई है।

परिवहन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कमर्शियल चालानों पर इस योजना के तहत कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही गंभीर प्रकृति के यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों को भी इस राहत योजना के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है ताकि नियम बने रहें।

विभाग ने चालानों के तेजी से निपटारे के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जिन वाहन मालिकों के 31 मार्च 2026 तक के चालान पेंडिंग हैं, वे 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर में जाकर 50 प्रतिशत छूट का लाभ उठाते हुए राशि जमा कर सकते हैं।

Mohit
Mohit
पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 सालों का अनुभव।

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