इटारसी में सीजेपी कार्यकर्ताओं को ट्रेन से उतारने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सख्त, पुलिस को दिए रिहाई के निर्देश

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Narmadapuram News: कॉकरोच जनता पार्टी के नई दिल्ली में प्रस्तावित आंदोलन में शामिल होने जा रहे गोवा के अठारह यात्रियों को इटारसी जंक्शन पर उतारने का मामला अदालत पहुंच गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पुलिस कार्रवाई पर कड़ा रुख अख्तियार किया है।

मुख्य न्यायाधीश अल्पेश कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की पीठ ने मामले पर तत्काल सुनवाई की। खंडपीठ ने नर्मदापुरम के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि हिरासत में लिए गए सभी नागरिकों को कोर्ट में पेश किया जाए या बिना देरी रिहा किया जाए।

याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस और अगली सुनवाई

अदालत ने याचिकाकर्ता की अर्जी पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस पूरे प्रकरण की अगली सुनवाई बारह अक्टूबर को निर्धारित की गई है। अदालत ने पुलिस की मनमानी धरपकड़ पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

गोवा निवासी सार्दुल जितेंद्र बुआ ने याचिका में बताया कि वह साथियों के साथ वैध टिकट पर यात्रा कर रहे थे। वे दस अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहे थे। रास्ते में रेलवे पुलिस ने उन्हें इटारसी में रोककर स्थानीय पुलिस को सौंप दिया।

Desh Raj
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