New Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने उन्हें आंखों के इलाज के लिए तीन हफ्ते तक विदेश जाने की इजाजत दे दी है। इस फैसले के बाद सांसद के इलाज के लिए बाहर जाने का रास्ता साफ हो गया है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजीआई) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। डायमंड हार्बर के सांसद ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया गया था।
हाई कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट का कहना था कि सांसद अपनी मेडिकल स्थिति की जांच कराने के लिए सरकारी एसएसकेएम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने के लिए तैयार नहीं थे, जो प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा था।
हाई कोर्ट के अनुसार, यदि बनर्जी मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होते तो विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह ली जा सकती थी। उस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही अदालत यह तय कर पाती कि उन्हें वास्तव में विदेश जाकर इलाज कराने की जरूरत है या नहीं। इसके बाद मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देश
इससे पहले 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को एक हफ्ते के भीतर बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय से राहत न मिलने पर सांसद ने दोबारा शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें अब तीन हफ्ते के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मिल गई है।