पटना में मतदाता सूची में नाम जोड़ने का विशेष अभियान सोमवार से, घर-घर जाकर फॉर्म-6 भरवाएंगे बीएलओ

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Patna News: पटना जिले में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए सोमवार से विशेष अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके तहत बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ घर-घर जाकर पात्र नागरिकों का सत्यापन करेंगे। नाम दर्ज कराने के लिए मौके पर ही फॉर्म-6 भरवाया जाएगा।

जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने पटना जिले के सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्धारित तिथियों पर सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप आयोजित करने को कहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बीएलओ के जरिए अभियान की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाएगी।

मतदान केंद्रों पर लगने वाले कैंपों में पात्र लोगों से फॉर्म-6 प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का मुख्य मकसद मतदाता सूची में नाम जोड़ने की पूरी प्रक्रिया को बेहद सरल और पारदर्शी बनाना है।

विशेष अभियान के दौरान बीएलओ घर-घर पहुंचकर छूट गए पात्र मतदाताओं की पहचान करेंगे। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान जिनके नाम छूटे हैं, उनसे फॉर्म-6 भरवाया जाएगा। इसके अलावा पात्र लोगों की तैयार सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ भी साझा की जाएगी।

कमजोर वर्ग की बस्तियों, आश्रय स्थलों और श्रमिक कॉलोनियों में रात के समय भी अभियान चलाया जाएगा। डीएम कुंदन कुमार ने इस विशेष ड्राइव की नियमित समीक्षा और मॉनिटरिंग के आदेश दिए हैं। सभी निर्वाचक निबंधन अधिकारी जमीनी स्तर पर जाकर इसकी जांच और निगरानी करेंगे।

नए मतदाताओं को अपना नाम सूची में दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 भरना अनिवार्य होगा। चुनाव आयोग ने नाम जोड़ने के लिए दिए जाने वाले घोषणा पत्र की बाध्यता खत्म कर दी है। आवेदन के साथ आधार नंबर उपलब्ध कराना होगा, जिससे पहचान की पुष्टि हो सके।

यदि आधार कार्ड में दर्ज पता वर्तमान निवास स्थान से अलग है, तो वैकल्पिक दस्तावेज दिए जा सकते हैं। इनमें एक साल पुराना बिजली, पानी या गैस बिल, पासबुक, पासपोर्ट या जमीन के कागजात मान्य होंगे। सभी दस्तावेजों की जांच आयोग के नियमों के अनुसार की जाएगी।

आधार उपलब्ध न होने पर उम्र के प्रमाण के तौर पर मैट्रिक या इंटर की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जमा किया जा सकता है। आवेदक जमा करने से पहले दस्तावेजों की पात्रता आधिकारिक निर्देशों से जांच लें।

मतदाताओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। लोग घर बैठे चुनाव आयोग के आधिकारिक प्लेटफॉर्म के जरिए फॉर्म-6 ऑनलाइन भर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करते समय सही व्यक्तिगत विवरण और मांगे गए जरूरी दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक होगा।

18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा भी इस अभियान में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को पात्रता तिथि माना जाएगा। युवाओं से अपील की गई है कि वे समय पर आवेदन जमा कराएं।

Mohit
Mohit
पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 सालों का अनुभव।

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