शिमला: रामपुर में अवैध पटाखों का बड़ा जखीरा बरामद, दुकान के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में अवैध रूप से पटाखों के भंडारण और बिक्री के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में रामपुर के तलाई (नोगली) स्थित एक दुकान से पुलिस ने पटाखों के 22 कार्टन जब्त किए हैं। इस मामले में दुकान के मालिक के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

22 कार्टन अवैध पटाखे बरामद, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, रामपुर के तलाई (नोगली) क्षेत्र में एक दुकान पर अवैध रूप से पटाखों का भंडारण और बिक्री किए जाने की सूचना मिली थी। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दुकान से पटाखों के 22 कार्टन बरामद किए, जिन्हें जब्त कर बुशहर हाउस रामपुर में सुरक्षित रखवाया गया है।

दुकान के मालिक दीपक बंसल (पुत्र रविंद्र बंसल, निवासी रामपुर) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125 और 288 के साथ-साथ विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल रामपुर पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से छानबीन कर रही है।

नियमों का पालन करना अनिवार्य: डीसी अनुपम कश्यप

शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने स्पष्ट किया है कि जिले में पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 के प्रावधानों के तहत बिना वैध लाइसेंस के पटाखे बेचना या उनका अवैध भंडारण करना कानूनन अपराध है।

डीसी ने कहा कि त्योहारी सीजन के दौरान आम जनता की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। असुरक्षित स्थानों पर पटाखों के भंडारण से गंभीर दुर्घटनाएं और आग लगने का खतरा बना रहता है। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वे केवल वैध लाइसेंस के साथ निर्धारित स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री करें। साथ ही, आम नागरिकों से भी आग्रह किया गया है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही पटाखे खरीदें और नियमों का उल्लंघन करने वालों की सूचना तुरंत प्रशासन को दें।

Mohit
Mohit
पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 सालों का अनुभव।

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