हिमाचल प्रदेश में बाहरी पर्यटक वाहनों से कंपोजिट फीस खत्म करने की तैयारी, सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट

Share

- Advertisement -

Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार अन्य राज्यों से आने वाले आल इंडिया परमिट पर्यटक वाहनों से ली जाने वाली कंपोजिट फीस बंद करने जा रही है। परिवहन विभाग ने हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम 1999 के नियम 69-ए को हटाने का मसौदा जारी किया है। इस कदम से राज्य में पर्यटन को सीधा बढ़ावा मिलेगा।

मोटर वाहन संशोधन नियम 2026 का ड्राफ्ट जारी

परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन संशोधन नियम 2026 का ड्राफ्ट राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। यह संशोधन मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 96(2) और 212(1) के तहत तैयार हुआ है। अंतिम अधिसूचना जारी होते ही यह नया नियम पूरी तरह लागू हो जाएगा।

वर्तमान व्यवस्था में नियम 69-ए के तहत बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक वाहनों से सीटिंग कैपेसिटी और समय के हिसाब से कंपोजिट फीस वसूली जाती है। नया संशोधन लागू होने के बाद यह फीस लेने की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, जिससे दूसरे राज्यों के ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत मिलेगी।

जनता से 30 दिनों में मांगे गए सुझाव और आपत्तियां

सरकार ने इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगाने से पहले आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। प्रभावित व्यक्ति राजपत्र में प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर अपने सुझाव अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन को भेज सकते हैं। प्राप्त फीडबैक की समीक्षा करने के बाद ही सरकार इस संशोधन को अंतिम रूप देगी।

मौजूदा समय में टू एक्सल ट्रक और बसों से 570 रुपये प्रतिदिन वसूले जाते हैं। थ्री एक्सल वाहनों से 600 रुपये और निर्माण मशीनरी से 800 रुपये प्रतिदिन लिए जाते हैं। वहीं कार-जीप से 170 रुपये, मिनी बसों से 320 रुपये और टेंपो ट्रैवलर से 550 रुपये प्रतिदिन लिए जाते हैं।

Desh Raj
Desh Raj
Please wait....

Read more

Related News