भोपाल पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिगों के यौन शोषण मामले में प्यारे मियां को 10 बार उम्रकैद, 77.64 लाख जुर्माना

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Bhopal News: भोपाल की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और दुष्कर्म के मामले में स्थानीय समाचार पत्र संचालक प्यारे मियां को 10 बार उम्रकैद और ₹77.64 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में अपराध में सहयोग करने वाली उसकी महिला साथी राबिया बी को भी 20 साल के कारावास की सजा दी गई है।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण और दुष्कर्म के गंभीर मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 78 वर्षीय प्यारे मियां को कुल 10 मामलों में उम्रकैद और 77.64 लाख रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। इस आपराधिक कृत्य में उसका सहयोग करने वाली राबिया बी को भी अदालत ने 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है।

सरकारी वकील पीएन सिंह राजपूत के अनुसार, पुलिस द्वारा पेश किए गए ठोस साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं के तहत यह निर्णय दिया। अदालत ने प्यारे मियां को आठ मामलों में अंतिम सांस तक कारावास (मृत्यु पर्यंत कैद) और दो मामलों में सामान्य उम्रकैद की सजा निर्धारित की है। अदालती निर्देशानुसार ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

काउंसलिंग के दौरान खुला था पूरे मामले का सच

यह पूरा घटनाक्रम जुलाई 2020 में उस समय उजागर हुआ, जब एक पीड़ित नाबालिग लड़की की काउंसलिंग की जा रही थी। बातचीत के दौरान पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी साझा की। उसने बताया कि उसे भोपाल के शाहपुरा स्थित एक फ्लैट में जन्मदिन की पार्टी के बहाने बुलाया गया था। वहां उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसका दैहिक शोषण किया गया। इस खुलासे के बाद अन्य पीड़ित लड़कियां भी सामने आईं और सिलसिलेवार शिकायतें दर्ज की गईं।

नौकरी का झांसा देकर नाबालिगों को बनाता था निशाना

पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी प्यारे मियां वर्ष 2014 से आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद पृष्ठभूमि की नाबालिग बच्चियों को अपना निशाना बना रहा था। वह लड़कियों को प्रति माह 10,000 रुपये की नौकरी देने का लालच देकर अपने पास बुलाता था और उसके बाद उनका शारीरिक शोषण करता था। इस काम में उसकी सहयोगी राबिया बी लड़कियों को लाने और दबाव बनाने में मदद करती थी, जिस पर अदालत में आरोप पूरी तरह सिद्ध पाए गए।

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