कुल्लू में 3 किलोग्राम से ज्यादा चरस के साथ पकड़े गए तस्कर को कोर्ट ने सुनाई 13 साल की सजा

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Kullu News: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में विशेष अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 3.115 किलोग्राम चरस बरामदगी के आरोपी झुडू राम को 13 साल के कठोर कारावास और 1 लाख 30 हजार रुपये जुर्माने की सख्त सजा सुनाई है।

विशेष अदालत ने सुनाया सख्त फैसला

विशेष न्यायाधीश-प्रथम प्रकाश चंद राणा की कोर्ट ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत दोषी पाया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 30 महीने की अतिरिक्त साधारण जेल काटनी होगी। जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि यह मामला बंजार तहसील के गलिंगचा गांव से जुड़ा हुआ है।

पुलिस टीम ने 18 अक्टूबर 2022 को गुप्त सूचना के आधार पर गश्त के दौरान कार्रवाई की थी। एसआई नारायण लाल के नेतृत्व में एसआईयू कुल्लू की टीम ने चिपनी के पास तुंग स्थान पर आरोपी को रोका। तलाशी के दौरान झुडू राम के पास से 3.115 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी।

अभियोजन पक्ष ने पेश किए 13 गवाह

बरामदगी के बाद बंजार पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 136/22 दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले की पूरी जांच कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दोष साबित करने के लिए अदालत के सामने 13 गवाहों के बयान दर्ज करवाए थे।

अदालत ने पुलिस की जांच, पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों को सही माना। इसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी झुडू राम को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया। इस फैसले से इलाके में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कड़ा संदेश गया है और पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है।

Right News Desk
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