2,000 रुपये तक के UPI और रुपे कार्ड लेन-देन पर नहीं लगेगा चार्ज, वित्त मंत्रालय ने स्थिति की स्पष्ट

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New Delhi News: वित्त मंत्रालय ने आम जनता को डिजिटल भुगतान पर बड़ी राहत दी है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बैंक और सिस्टम प्रोवाइडर 2,000 रुपये तक के यूपीआई लेन-देन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं वसूल सकते हैं।

कानून के तहत बैंकों और प्रोवाइडर्स पर शुल्क लगाने से रोक

आधिकारिक जानकारी के अनुसार पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 की धारा 10ए के तहत यह निर्देश जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि रुपे डेबिट कार्ड और तय सीमा तक यूपीआई लेन-देन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई चार्ज न लिया जाए।

इससे पहले अगस्त में सरकार ने एक तय सीमा से अधिक के कुछ विशिष्ट मर्चेंट लेन-देन पर मामूली दर लागू करने का विकल्प दिया था। हालांकि सरकार ने तब भी भरोसा दिलाया था कि आम उपभोक्ताओं और सामान्य व्यक्ति-से-व्यक्ति होने वाले सभी लेन-देन पूरी तरह निशुल्क बने रहेंगे।

डिजिटल ढांचे को मजबूत बनाने और बाहरी दबाव की खबरों का खंडन

मंत्रालय का कहना है कि यह कदम देश के डिजिटल पेमेंट ढांचे को टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य छोटे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं को बिना किसी वित्तीय बोझ के डिजिटल व्यवस्था से जोड़े रखना है।

इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने उन सभी मीडिया रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें नीतिगत बदलावों के पीछे बाहरी प्रभावों का दावा किया गया था। मंत्रालय ने ऐसे बयानों को पूरी तरह से बेबुनियाद, गलत और जनता को गुमराह करने वाला करार दिया है।

Desh Raj
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