पानीपत में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का अनोखा फैसला: एक्सीडेंट के मामले में नाबालिग को 3 महीने ट्रैफिक ड्यूटी की सजा

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Panipat News: मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 के सड़क दुर्घटना मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने एक सीख देने वाला फैसला सुनाया है। बोर्ड ने आरोपी युवक को 3 महीने तक ट्रैफिक पुलिस के साथ ड्यूटी करने का आदेश दिया है।

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट पुनीत लिंबा ने यह फैसला सुनाया। वर्ष 2024 में असंध रोड पर नाबालिग बाइक सवार ने जतिन नामक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

यातायात नियमों के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाने का उद्देश्य

घटना के वक्त आरोपी किशोर की उम्र 17 वर्ष थी। चूंकि वह नाबालिग था, इसलिए कोर्ट ने उसे सख्त सजा देने के बजाय तीन महीने ट्रैफिक पुलिस के साथ समय बिताने का निर्देश दिया ताकि वह ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक हो सके।

प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट पुनीत लिंबा ने बताया कि अदालत के इस आदेश का मुख्य उद्देश्य नाबालिग को जिम्मेदार नागरिक बनाना है। नाबालिग उम्र में न्याय का मकसद केवल दंड देना नहीं, बल्कि सही संस्कार देना और गलती का अहसास कराना है।

Desh Raj
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