हरियाणा सरकार ने अवैध औद्योगिक कॉलोनियों को दी बड़ी राहत, नियमितीकरण के लिए नई नीति जारी

Share

- Advertisement -

Chandigarh News: हरियाणा सरकार ने राज्य में बिना अनुमति चल रहे औद्योगिक क्लस्टरों और कॉलोनियों को वैध करने के लिए नई नीति जारी की है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की इस पहल से राज्यभर की हजारों अवैध औद्योगिक इकाइयों को अब कानूनी मान्यता मिल सकेगी।

इस नई योजना का लाभ केवल उन्हीं औद्योगिक कॉलोनियों को मिलेगा, जिनका विकास 3 अक्टूबर 2025 से पहले हो चुका है। इसके साथ ही नीति के तहत कॉलोनी का क्षेत्रफल कम से कम 10 एकड़ होना चाहिए और उसमें न्यूनतम 50 औद्योगिक इकाइयां संचालित होनी जरूरी हैं।

नागरिक सुविधाओं का होगा विकास, ऑथराइज्ड पर्सन करेगा ऑनलाइन आवेदन

सरकार का मुख्य उद्देश्य इन अनधिकृत क्षेत्रों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना है। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रत्येक औद्योगिक कॉलोनी के लिए एक ‘अधिकृत व्यक्ति’ (ऑथराइज्ड पर्सन) चुना जाएगा। यही व्यक्ति सभी उद्यमियों की तरफ से ऑनलाइन आवेदन दाखिल करेगा।

आवेदन के साथ लेआउट प्लान, सर्वे मैप, जमीन के मालिकाना हक के कागज और उत्पादन के सबूत देने होंगे। इसके अलावा जरूरी जगहों के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति, फायर एनओसी (NOC) और फैक्ट्री लाइसेंस जैसे दस्तावेज भी जमा करने अनिवार्य होंगे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बजट घोषणा के तहत मिली मंजूरी

ऑनलाइन आवेदन मिलने के बाद उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निदेशक इसकी शुरुआती जांच करेंगे। सभी कागजात सही मिलने पर ही नियमितीकरण की आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह कदम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा राज्य बजट 2025 में की गई घोषणा के तहत उठाया गया है।

इस नीति को लागू करने के लिए सरकार ने विशेष संशोधन अधिनियम 2025 के तहत जरूरी कानूनी प्रावधान किए थे, जिसे 3 अक्टूबर 2025 को अधिसूचित किया गया था। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से प्रदेश के औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी और उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी।

Desh Raj
Desh Raj
Please wait....

Read more

Related News