Shimla News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बिना अनुमति किए गए अवैध निर्माण पर नगर निगम ने कड़ा एक्शन लिया है। शनिवार को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में भवनों से जुड़े 20 मामलों की सुनवाई हुई। नियमों के उल्लंघन पर छह मामलों में अवैध निर्माण को गिराने के आदेश जारी किए गए हैं।
स्वीकृत नक्शे के उल्लंघन पर नगर निगम कोर्ट का सख्त फैसला
राजधानी में स्वीकृत नक्शे से बाहर जाकर अतिरिक्त मंजिल, कमरे और बालकनी बनाने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। नोटिस जारी कर भवन मालिकों को पक्ष रखने का अवसर दिया गया था। सुनवाई के दौरान नियमों की अनदेखी साबित होने पर आयुक्त अदालत ने अवैध घोषित हिस्सों को तुरंत हटाने का फैसला सुनाया।
कार्रवाई के दायरे में बालूगंज स्थित मस्जिद भी शामिल है, जहां मंजूरी से अधिक निर्माण कार्य किया गया था। इसके अलावा पंथाघाटी में एक भवन, न्यू शिमला में दो मामले और फ्लावरडेल व खलीणी में बने अवैध ढांचे गिराए जाएंगे। प्रशासन के इस कड़े कदम से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है।