सुप्रीम कोर्ट के 10 लाख रुपये के जुर्माने की खबरों पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दी सफाई, जानिए क्या है पूरा मामला

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New Delhi News: देश की प्रमुख कॉर्पोरेट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाए जाने की खबरों का खंडन किया है। कंपनी ने उन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिनमें एनटीपीसी गैस आपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पेनल्टी लगाने की बात कही गई थी।

अदालत ने पेनल्टी नहीं बल्कि लागत निर्धारित की

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने स्पष्ट किया कि शीर्ष अदालत ने उस पर कोई जुर्माना या पेनल्टी नहीं लगाई है। यह मामला एनटीपीसी गैस विवाद से जुड़ी एक अपील के खारिज होने और उससे संबंधित अदालती ‘लागत’ (Costs) से जुड़ा हुआ है। अदालत के फैसले की गलत व्याख्या के कारण यह भ्रम फैला है।

कंपनी के अनुसार, 14 अगस्त को दिए गए आदेश में रिलायंस की अपील खारिज करते हुए 10 लाख रुपये की अदालती लागत तय की गई थी। यह राशि ‘सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन’ को पांच सप्ताह के भीतर जमा करनी है। सेबी नियमों के तहत इसका अलग से खुलासा करना जरूरी नहीं था।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों का ताजा हाल

कंपनी ने 18 अगस्त को बाजार बंद होने के बाद देर शाम अपनी आधिकारिक स्थिति स्पष्ट की। मंगलवार को कारोबार के अंत में रिलायंस के शेयर मामूली बढ़त के साथ 1322 रुपये के भाव पर बंद हुए। पिछले कुछ महीनों में कंपनी के स्टॉक पर लगातार दबाव बना हुआ है।

मई माह से अब तक कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट देखी गई है, जहां यह 1426 रुपये के स्तर से फिसलकर 1253 रुपये के निचले स्तर तक पहुंच गए थे। इस साल अब तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों ने अपने निवेशकों को लगभग 15 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है।

Desh Raj
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