Mandi News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर में एक कॉलेज छात्रा का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया ग्रुप्स में साझा करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल में एक कॉलेज छात्रा की गरिमा को ठेस पहुंचाने का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि क्षेत्र के एक युवक ने युवती की सहमति के बिना उसके आपत्तिजनक वीडियो कॉलेज के इंटरनेट मीडिया समूहों (सोशल मीडिया ग्रुप्स) में प्रसारित कर दिए। इस घटना के बाद पीड़िता के पिता की शिकायत पर सुंदरनगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।
शिकायतकर्ता पिता के अनुसार, उन्हें अपनी बेटी के मोबाइल फोन के जरिए जानकारी मिली कि उसके कुछ आपत्तिजनक वीडियो विभिन्न समूहों में साझा किए जा रहे हैं। जांच करने पर पता चला कि सुंदरनगर क्षेत्र के ही एक युवक ने बिना अनुमति के इन वीडियो को कॉलेज के ग्रुप्स में भेजा है। इस घटना के बाद से छात्रा गहरे मानसिक तनाव में है।
शिकायत करने पर रात में दी गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी
पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि 24 अक्टूबर की रात करीब 2:00 बजे आरोपी युवक के चचेरे भाई ने उनकी बेटी को फोन किया। उसने युवती को धमकाते हुए कहा कि यदि इस मामले की जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को दी गई या पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज
सुंदरनगर पुलिस ने प्राप्त शिकायत के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस मामले से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है।
डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि लगाए गए सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।