हरियाणा में सरकारी संपत्तियों के मूल्यांकनकर्ताओं के लिए नई आचार संहिता लागू, उल्लंघन पर लगेगा एक लाख जुर्माना

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Chandigarh News: हरियाणा सरकार ने सरकारी जमीन और अन्य संपत्तियों का सटीक मूल्य तय करने वाले पैनलबद्ध मूल्यांकनकर्ताओं के लिए एक नई आचार संहिता लागू कर दी है। इसका मुख्य उद्देश्य जमीन का पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन सुनिश्चित करना है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके।

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि यदि कोई मूल्यांकनकर्ता तय नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे तुरंत पैनल से हटाया जा सकता है। इसके अलावा उसकी पूरी फीस जब्त की जा सकती है और उस पर अधिकतम एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता को अपना काम शुरू करने से पहले लिखित रूप में यह घोषणा करनी होगी कि उसका संबंधित जमीन या व्यक्ति से किसी भी प्रकार का हितों का टकराव नहीं है। इसके साथ ही उसे मूल्यांकन प्रक्रिया में केंद्र और राज्य सरकार के सभी प्रासंगिक नियमों का पूरी तरह पालन करना अनिवार्य होगा।

इन गलतियों को माना जाएगा गंभीर अपराध

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जानबूझकर जमीन का गलत मूल्य बताना, भ्रामक रिपोर्ट तैयार करना या फर्जी बिल लगाना गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। समय पर रिपोर्ट न देना अथवा अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे कोई भी गलत जानकारी न प्रस्तुत कर सके।

इसके अतिरिक्त यदि किसी मूल्यांकनकर्ता का पंजीकरण सेबी, आरबीआई, आयकर विभाग या एसबीआई जैसी नियामक संस्थाओं द्वारा निलंबित किया जाता है, तो वह सरकारी पैनल से भी स्वतः बाहर हो जाएगा। प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर उचित दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे।

जानिए कौन होते हैं पैनलबद्ध मूल्यांकनकर्ता

सरकार के अनुसार इस नई नीति के लागू होने से सरकारी संपत्तियों के मूल्यांकन में पारदर्शिता आएगी और आम जनता का भरोसा और अधिक मजबूत होगा। पैनलबद्ध मूल्यांकनकर्ता वे अधिकृत विशेषज्ञ होते हैं, जिन्हें सरकार या कोई संबंधित संस्था किसी भी जायदाद की वास्तविक बाजार कीमत का सटीक आकलन करने के लिए नियुक्त करती है।

Desh Raj
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