किन्नौर की रामपुर पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी ज्ञान दास को सुनाई 20 साल कारावास की सजा

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Rampur News: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर स्थित रामपुर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी ज्ञान दास को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने मामले में दूसरे आरोपी ज्ञान चंद को अपराध में सक्रिय भूमिका न पाए जाने पर बरी कर दिया। उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि पीड़िता आरोपी ज्ञान दास को सोशल मीडिया के जरिए जानती थी। 9 फरवरी 2024 को आरोपी ने इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजकर पीड़िता को बाजार बुलाया था।

इसके बाद आरोपी ने अपने भाई ज्ञान चंद को गाड़ी लेकर बुलाया और पीड़िता को मर्जी के खिलाफ अपने घर ले गया। वहां खाना खाने के बाद आरोपी ज्ञान दास ने पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

घटना की रात करीब 10 बजे पीड़िता के रिश्तेदार का फोन आया। इसके बाद आरोपी पीड़िता को अपने पुराने घर ले गया और अगले दिन उसे घर के पास छोड़ दिया। परिजनों की पूछताछ में पीड़िता ने पूरी बात बताई, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।

पुलिस जांच पूरी होने के बाद चालान कोर्ट में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान अदालत में 27 गवाहों के बयान दर्ज कराए। कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के आधार पर ज्ञान दास को दोषी माना और 20 साल जेल की सजा सुनाई।

Mohit
Mohit
पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 सालों का अनुभव।

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